रायपुर (संविधान शक्ति न्यूज़ ) छत्तीसगढ़  PSC:-  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने प्रोफेसरों के 595 पदों पर भर्ती के लिए 12 अक्टूबर तक देशभर से आनलाइन आवेदन मंगाए हैं। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव स्तर के अधिकारियों की नासमझी और लापरवाही से स्थानीय निवासी आयु सीमा में मिलने वाली छूट से वंचित हो गए हैं। दरअसल, विज्ञापन जारी करते समय अफसरों ने प्रोफेसरों के भर्ती के लिए आयु संबंधी प्रमुख प्रावधानों को ही हटा दिया। जबकि छत्तीसगढ़ महाविद्यालयीन शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम – 2019 में प्रोफेसरों के लिए आयु सीमा में छूट के लिए स्थानीय निवासियों को उच्चतर आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार छूट देने का प्रावधान है।

अभ्यर्थियों ने मामले की शिकायत उच्च शिक्षा सचिव, पीएससी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश से की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री बघेल की मंशा के अनुसार प्रदेश में पहली बार प्रोफेसरों की भर्ती होने जा रही है। ऐसे में नियमों से आंख मिचौली करने वाले अधिकारियों के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

बतादें कि राज्य के स्थानीय निवासी में सामान्य वर्ग को आयु में जितनी छूट दी गई है उतनी ही छूट राज्य से बाहर के भी निवासियों को दी जा रही है। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग में नए सचिव भुवनेश यादव विज्ञापन जारी होने के बाद पदस्थ हुए हैं और उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए भर्ती नियमों की विसंगति दूर करने की पहल शुरू कर दी है।

यदपि इन निर्देशो में सभी प्रकार की छूट को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष की सीमा तय कि गई तथापि यह सीमा सहायक प्राध्यापक पदो के लिए तो लागू होगा लेकिन प्राध्यापक के पद के लिए नहीं।

भर्ती नियम में आयु सीमा 60 और 58 साल, यहां बता रहे 45

भर्ती नियम में अधिकारियों ने सामान्य प्रशासन के नियम का हवाला देकर आयु सीमा में स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम 45 बता दिया है, जबकि प्रोफेसरों की भर्ती के लिए सरकार का अलग से भर्ती नियम है। इसमें प्रोफेसर के पद में भर्ती के लिए पेज 32 (30) के बिंदु एक में स्पष्ट रूप से कथन है कि सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निबर्धन, प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे।

वहीं पृष्ठ 32 (30) के बिन्दु क्र. 3 में कथन है कि – प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात् उच्चतर आय सीमा क्रमशः 60 वर्ष एवं 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

वर्जन

प्रोफेसरों की भर्ती नियम में आयु संबंधी छूट स्थानीय निवासियों को मिले इसकी मांग की जा रही है। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।