संविधान शक्ति न्यूज़ :रायपुर |राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगामी 11 सितंबर, 2021 को संपूर्ण देश में लोक अदालत का आयोजन एक साथ किया जा रहा है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस संबंध में जिले के सभी आयुक्त नगर निगम, पुलिस अधीक्षक, मुख्य अभियंता बीएसईबी, जिला आबकारी अधिकारी रायपुर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, भाडा नियंत्रण अधिकारी, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, सहायक श्रमायुक्त, सभी अनुविभागीय अधिकारी और सभी तहसीलदार को इस लोक अदालत के समक्ष उनके विभाग से संबंधित प्रस्तुत किए जाने योग्य लंबित प्रकरणों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इसी तरह उन्होंने विभाग से संबंधित कोई अतिरिक्त बिंदु हो तो उन्हें भी प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने इस लोक अदालत में वाटर टैक्स, म्युनिसिपल ला मैटर्स, लैंड एक्यूजेशन केस, डिजास्टर कंपनसेशन केस, एक्साइज मैटर्स रेंट कंट्रोल केस, ट्रैफिक चालान केस, लेबर डिस्प्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट्स प्रकरण की प्रस्तुत करने को कहा है। उल्लेखनीय है यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है और वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले को राजीनामा के लिए आयोजित होने वाली 11 सितंबर की लोक अदालत में रखने के लिए संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है

इस संबंध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर से प्राप्त की जा सकती है। लंबित प्रकरणों में कमी लाने तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम और शीघ्र, सुलभ व सस्ता न्याय प्राप्त करने का अच्छा माध्यम है।