मुंगेली 28 जुलाई/ नोवल कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी. एस. एल्मा ने जिले के नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी, नगर पंचायत पथरिया, नगर पंचायत सरगांव सीमा क्षेत्र तथा जरहागांव, सेतगंगा एवं बरेला सीमा सम्पूर्ण क्षेत्र मे लागू लाॅकडाउन की अवधि में वृद्धि कर दिया है। अब 06 अगस्त की रात 12 बजे तक लाॅकडाउन रहेंगी। इसके पूर्व 28 जुलाई तक ही लाॅकडाउन की अवधि निर्धारित की गई थी। लाॅकडाउन के दौरान समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम सप्ताहिक हाट-बाजार को बंद रहेंगे। कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी श्री एल्मा ने महामारी रोग अधिनियम एवं भारतीय दंड सहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिले के ग्राम के सम्पूर्ण क्षेत्र को संक्रमण से बचाने एवं स्वास्थ्यगत आपात स्थिति को नियंत्रण मे रखने के यह आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एल्मा द्वारा जारी आदेश मे कहा गया है कि अति आवश्यक सेवा जैसे बिजली, पानी, साफ-सफाई का काम-काज निरंतर जारी रहेगी। लेकिन नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी, पथरिया, सरगांव तथा जरहागांव, सेतगंगा एवं बरेला ग्राम को तत्काल प्रभाव से आम जनता केे काम-काज हेतु बंद रहेंगे। अतः नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी, पथरिया, सरगांव तथा जरहागांव, सेतगंगा एवं बरेला ग्राम मे अतिआवश्यक वस्तुओ एवं सेवाये के आवागमन को छोडकर सभी सीमाओ को सील कर दिया गया है। लेकिन इस प्रतिबंधित क्षेत्र मे सिर्फ वाणिज्यिक कार्यो की परिवहन की अनुमति ही होगी।
कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी श्री एल्मा द्वारा जारी निर्देश मे कहा गया है कि सब्जी, फल, दूध, बे्रड, डेयरी, उत्पाद का विक्रय, वितरण, भंडारण एवं परिवहन संबंधी गतिविधियां की अनुमति प्रातः 06 बजे से प्रातः 10 बजे तक होगी। दूध बाटने वाले दूध विक्रेता, न्यूज पेपर हांकर प्रातः 06 बजे से 10 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। एल्मुनियम एवं पालतू जानवरो और पक्षियों से संबंधित खाद्य, दवाई की दुकानो को प्रातः 07 बजे से प्रातः 7.30 बजे तक एवं सांय 6.30 बजे से राशि 07 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन 29 एवं 30 जुलाई को प्रातः 06 से प्रातः 10 बजे तक चिल्हर एवं थोक किराने की दुकाने, मिठाई की दुकाने और राखी की दुकाने खुली रहेंगी और संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा सामग्री का विक्रय कर सकेंगे।
जारी निर्देश मे कहा गया है कि जिले के नगरीय क्षेत्रो मे समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमे निजि बसे, टैक्सी, आटो रिक्शा, इत्यादि का परिचालन तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी, पथरिया, सरगांव सीमा क्षेत्र जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य शर्तो के अधीन कार्य कर सकेंगे। सभी धार्मिक, सस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी नागरिक अपने घर मे रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओ की पूर्ति के क्रम मे बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। फेस मास्क का उपयोग और शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जारी निर्देश मे कहा गया है कि कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर तथा ग्रामीण) कोषालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी आम जनता के लिए बंद रहेंगे। इसी तरह जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिये गये है। सभी नगरीय क्षेत्रो और जरहागांव, सेतगंगा, बरेला ग्राम के सीमा क्षेत्र मे स्थित समस्त शासकीय व अर्धशासकीय बैंक न्यूतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियो-अधिकारियो का उपयोग करेंगे और महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशो का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालो की विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।